
अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ में पदस्थ ट्रेनी आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल समेत तीन पुलिस अधिकारियों पर हवाला के जरिए एक करोड़ रुपये से अधिक की कथित रिश्वत लेने के आरोपों का मामला अब अदालत पहुंच गया है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू की विशेष CBI अदालत ने शिकायत पर प्रारंभिक संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP), CBI निदेशक और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है।

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सुधांशु कौशिक की अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत शिकायत दायर की गई थी।
अदालत ने शिकायत पर प्रारंभिक विचार के बाद डीजीपी से पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट और सीबीआई से अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता आकाश कुमार ने आरोप लगाया है कि अंबिकापुर में पदस्थ ट्रेनी IPS राहुल बंसल ने सरगुजा साइबर थाने में पदस्थ दो उप निरीक्षकों के साथ मिलकर कथित आपराधिक साजिश रची।
शिकायत में दावा किया गया है कि इस साजिश के तहत हवाला नेटवर्क के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत की मांग की गई और राशि स्वीकार भी की गई।मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनमीत सिंह अदालत में उपस्थित हुए। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए 11 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में डीजीपी और सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर आगे की न्यायिक कार्रवाई तय होगी।






