
नई दिल्ली/लखनऊ। POCSO एक्ट से जुड़े मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को सुप्रीम Court से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए शिकायतकर्ता की याचिका खारिज कर दी।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली प्री-अरेस्ट बेल जारी रहेगी।
दरअसल, शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें स्वामी को गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।




