मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में फैसला आ गया है। पति की हत्या कर के उसकी लाश को नीले ड्रम में पैक करने के आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में फैसला जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने सुनाया। सजा का ऐलान 14 अक्टूबर को किया जाएगा। इस केस में 126 तारीखों के दौरान 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं।बता दें कि इस मामले में जुलाई- 2025 में ट्रायल शुरू होने के बाद करीब 13 महीने तक कोर्ट में बहस चली। सौरभ राजपूत के परिवार ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।



क्या है पूरा मामला ?

 

17 मार्च को सौरभ राजपूत का शव उसके ही घर में नीले ड्रम में मिला था। पुलिस ने 19 मार्च, 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जुलाई- 2025 में जिला जज की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। इसके बाद लगातार सुनवाई और बहस चली। केस में सभी गवाहियां पूरी हो चुकी हैं और आज इस पर बड़ा फैसला आने वाला है। यह हत्याकांड नीले ड्रम की वजह से पूरे देश में चर्चा में आया था। सौरभ राजपूत का शव उसके ही घर में नीले ड्रम में मिला था। पुलिस ने 19 मार्च, 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

नीले ड्रम से टुकड़ों में मिला था सौरभ का शव


मेरठ में हुई हत्या की इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। हत्या के अगले दिन शव को ठिकाने लगाने के लिए पति सौरभ के शव के 15 टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल दिया था और 5 मार्च को हत्या के बाद मुस्कान-साहिल शिमला घूमने निकल गए। हत्या के 13 दिन बाद यानी 16 मार्च को मुस्कान-साहिल के कत्ल के सबूत पुलिस के हाथ लग गए। 17 मार्च को पुलिस ने नीले ड्रम से सौरभ का टुकड़ों में शव बरामद किया। 19 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश करने के बाद सलाखों के पीछे भे दिया और आज नीले ड्रम वाली मुस्कान और साहिल पर बड़ा फैसला आने वाला है।