छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में राज्य सरकार ने आबकारी विभाग के अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो यानी EOW-ACB की जांच के बाद उनके खिलाफ रायपुर की विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र पेश किया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन 14 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इस दौरान श्रीवास्तव का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

शराब घोटाले में EOW-ACB ने जनवरी 2024 में FIR दर्ज की थी। इसके बाद ED से मिली रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ी। मामले में सरकारी शराब दुकानों से कथित अवैध बिक्री, कमीशन वसूली और डिस्टिलरी कंपनियों के बीच कार्टेल बनाने जैसे आरोपों की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी ने इस प्रकरण में कई अधिकारियों समेत करीब 50 लोगों को आरोपी बनाया है। विभागीय आदेश में आशीष श्रीवास्तव के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप पाए जाने का उल्लेख किया गया है। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत में सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।