
कर्नाटक सरकार ने जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य प्रतिबंधित उत्पादों पर पूरे राज्य में एक साल के लिए रोक लगा दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2026 को इस संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी होने की तारीख से यह प्रतिबंध अगले एक साल तक लागू रहेगा। इसके तहत इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी।
सरकार ने प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान भी शुरू किया है। अधिकारियों की टीमें दुकानों और अन्य स्थानों पर प्रतिबंधित तंबाकू व निकोटिन उत्पादों की बिक्री और वितरण पर नजर रखेंगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) और संबंधित नियमों के तहत मिली शक्तियों के आधार पर जारी किया गया है।
वहीं, कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटिन उत्पादों के निर्माण, बिक्री या वितरण की जानकारी मिले, तो संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य तंबाकू की लत पर अंकुश लगाना और राज्य में स्वस्थ एवं नशा-मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना है। सरकार ने इसे जन स्वास्थ्य की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है।






