
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सीमा तय की है। अब विभाग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग बिलिंग के नाम पर वसूली नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया हैं।
परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चार्जिंग व्यय सीमा तय करने के आदेश जारी किए है। राज्य शासन के सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। शासकीय कार्य के लिए आवंटित इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग पर अधिकतम 135 यूनिट प्रतिमाह बिजली खर्च की सीमा निर्धारित की गई है।
व्यावसायिक चार्जिंग स्टेशन से चार्जिंग कराने पर बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति मिलेगी। चार्जिंग व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग अपने बजट मद से करेगा। आदेश वित्त विभाग की ओर से शासकीय वाहनों की खरीद और संचालन संबंधी नई नीति के तहत जारी किए गए हैं। पेट्रोल-डीजल वाहनों के साथ अब ईवी के लिए भी व्यय के स्पष्ट मानक तय किए गए हैं।




