
रायपुर : अभनपुर विकासखंड में 11 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। एसडीएम अभनपुर न्यायालय ने सभी पूर्व सरपंचों को 30 दिनों तक सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि का गबन किया और बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद रकम राजकोष में जमा नहीं कराई।

जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई से पहले संबंधित पूर्व सरपंचों को मांग नोटिस जारी किए गए थे। इसके साथ ही उनकी चल और अचल संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया भी अपनाई गई थी। बावजूद इसके, पर्याप्त संसाधन होने के बाद भी किसी ने बकाया राशि जमा करने में गंभीरता नहीं दिखाई।एसडीएम न्यायालय की ओर से सभी आरोपियों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था, जिसमें पूछा गया था कि उन्हें जेल क्यों न भेजा जाए।

हालांकि किसी भी पूर्व सरपंच ने संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद 18 मई को न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संबंधित राशि जमा होने तक अथवा अधिकतम 30 दिनों तक उन्हें सिविल जेल में रखा जाएगा।आदेश के पालन के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को पत्र भेजे गए हैं। वहीं केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जिन पूर्व सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें घोंठ के सेवाराम यादव, कुर्रु के गोपाल ध्रुव, आलेखुंटा के गोपेश ध्रुव, खोला के तुलसीराम बारले, परसुलीडीह के रामेश्वर प्रसाद डहरिया, पचेड़ा के थनवार बारले, गोतियारडीह की सावित्री यादव, चंपारण के धर्मेंद्र यदु, घुसेरा के राधेश्याम लहरी, भोथीडीह के तुकाराम कारले और तोरला के सेवेंद्र तारक शामिल हैं। इन पर हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की शासकीय राशि जमा नहीं करने का आरोप है।एसडीएम अभनपुर ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित पूर्व सरपंच बकाया राशि जमा कर देते हैं, तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा।







