
नई दिल्ली :आज से रोजमर्रा की जिंदगी और पैसों के लेन-देन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ सरकार, आरबीआई और रेलवे ने कई नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और डिजिटल सुरक्षा पर पड़ेगा। अब सफर से लेकर टैक्स भरने और डिजिटल पेमेंट तक कई चीजें बदल चुकी हैं।

1. रेलवे टिकट कैंसिलेशन का बदला नियम
अब कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर रिफंड तभी मिलेगा जब आप ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करें। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। इससे आखिरी समय की भागदौड़ कम होगी और सीटें दूसरे यात्रियों को मिल सकेंगी।

2. बोर्डिंग स्टेशन बदलने में राहत
अब यात्री ट्रेन छूटने से सिर्फ 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। पहले यह सुविधा चार्ट बनने तक ही सीमित थी। इससे अचानक प्लान बदलने पर भी परेशानी नहीं होगी।

3. FASTag महंगा, कैश पेमेंट खत्म
हाईवे पर सफर करने वालों के लिए फास्टैग का सालाना पास थोड़ा महंगा हो गया है। साथ ही टोल प्लाजा पर अब कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब आपको डिजिटल माध्यम जैसे फास्टैग या UPI से ही भुगतान करना होगा।

4. PAN कार्ड के लिए कड़े नियम
अब सिर्फ आधार कार्ड से पैन बनवाना संभव नहीं होगा। अतिरिक्त पहचान दस्तावेज देने होंगे। साथ ही पैन पर वही नाम प्रिंट होगा जो आधार में दर्ज है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

5. ATM से UPI निकासी भी गिनी जाएगी
अगर आप UPI के जरिए एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो यह भी आपकी मुफ्त ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगा। लिमिट पार होने पर इसके लिए भी चार्ज देना पड़ेगा।

6. डिजिटल पेमेंट में बढ़ी सुरक्षा
अब हर डिजिटल पेमेंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी OTP के साथ पिन या बायोमेट्रिक जैसी अतिरिक्त सुरक्षा जरूरी होगी, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी कम होगी।

7. इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव
टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब ‘टैक्स ईयर’ की अवधारणा लागू की गई है। साथ ही ITR-3 और ITR-4 भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।ये सभी बदलाव आपकी जेब, सफर और डिजिटल सुरक्षा को सीधे प्रभावित करेंगे। इसलिए समय रहते इन नए नियमों को समझ लेना जरूरी है, ताकि आप किसी भी परेशानी या अतिरिक्त खर्च से बच सकें।




