
रायपुर। रायपुर में अब रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम या पंडाल लगाने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम के नए आदेश के मुताबिक आयोजकों को करीब 7 दिन पहले संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में आवेदन देना होगा।
इतना ही नहीं, आयोजन के बाद सफाई के लिए अब 1000 रुपए शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क 500 रुपए था, यानी इसे दोगुना कर दिया गया है।
आयोजकों को पुलिस, एसडीएम/राजस्व, जिला सेनानी-होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और बिजली विभाग से भी जरूरी NOC लेनी होगी।
रैली-जुलूस से लेकर पंडाल तक, अब बिना परमिशन आयोजन करना आसान नहीं होगा।





