दुर्ग : – दुर्ग के चर्चित अफीम खेती मामले में जेल में बंद बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। समोदा गांव में सामने आए इस मामले में पुलिस ने खेत से बड़ी मात्रा में अफीम के पौधे बरामद करने का दावा किया था, जिसके बाद बीजेपी नेता समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
खेत से बरामद हुए थे करोड़ों के अफीम के पौधे
मामला जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र के समोदा गांव का है। पुलिस ने 6 मार्च को कार्रवाई करते हुए एक खेत से करीब 8 करोड़ रुपये कीमत के अफीम के पौधे बरामद किए थे। इसके बाद पुलिस ने विनायक ताम्रकार समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में विनायक ताम्रकार के अलावा सुखाराम बिश्वाई, मदरूपा राम बिश्वाई, रणछोड़ उर्फ रंजीत सिंह, सुनील देवासी, छोटू बिश्वाई, विकास बिश्वाई और मनीष ठाकुर शामिल हैं। वहीं श्रवण बिश्वाई और अचलाराम जाट को पुलिस ने फरार बताया है।
अब तक 5 आरोपियों को मिली जमानत
अफीम खेती मामले में अब तक 5 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इनमें चार आरोपियों को पहले ही दुर्ग कोर्ट और हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी थी। अब बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार को भी हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानत पाने वाले आरोपियों की संख्या पांच हो गई है। फिलहाल मामले में 3 आरोपी जेल में बंद बताए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से इस प्रकरण में 939 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। केस में पुलिसकर्मियों समेत कुल 79 लोगों को गवाह बनाया गया है।
9 सितंबर से शुरू होगा ट्रायल
मामले की अगली बड़ी कड़ी अब कोर्ट ट्रायल है। जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर से मामले की सुनवाई शुरू होने जा रही है। ऐसे में हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद अब सभी की नजरें ट्रायल की कार्रवाई पर टिकी हैं।






