
दिल्ली सरकार ने नर्सिंग होम के नए पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल कर दिया है जिसमें दस्तावेजी जरुरतों को कम किया गया है और नवीनीकरण प्रमाण पत्र तेजी से जारी करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एक प्रशासनिक आदेश से यह जानकारी मिली।
संशोधित प्रक्रिया के तहत, आवश्यक दस्तावेज जमा होते ही नर्सिंग होम पंजीकरण के नवीनीकरण के आवेदनों को वैधानिक स्वीकृत माना जाएगा, और नवीनीकरण प्रमाण पत्र दस्तावेजन जमा करने की तिथि से दो कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा।
यह प्रमाण पत्र नर्सिंग होम पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल से तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि, विभाग बाद में दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और विसंगतियां, झूठी जानकारी या कानूनों का उल्लंघन पाए जाने पर पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने सहित अन्य कार्रवाई कर सकता है।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 के तहत नर्सिंग होम के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए मौजूदा दस्तावेजी आवश्यकताओं की जांच करने के लिए गठित एक समिति की सिफारिशों के बाद यह बदलाव किया गया है।
समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को ए, बी और सी श्रेणी के नर्सिंग होम के लिए मौजूदा जांच सूची और निरीक्षण प्रपत्र में संशोधन करने का निर्देश दिया।
अग्निशमन सुरक्षा के लिए, भवन उप-नियमों और अग्नि-सुरक्षा मानदंडों के अनुसार दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदक से अग्नि-सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा। सरकार ने अस्पताल के लेटरहेड और पिछले पंजीकरण प्रमाण पत्र को जमा करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है।






