CG में वाहन मालिकों को झटका! 32 साल बाद बदली परिवहन विभाग की फीस, परमिट के लिए अब देना होगा ज्यादा पैसा …

रायपुर : – छत्तीसगढ़ में वाहन से जुड़े सरकारी काम अब महंगे पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने लंबे अंतराल के बाद अपनी शुल्क व्यवस्था में बदलाव किया है। करीब 32 साल बाद संशोधित फीस को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और इसके साथ ही नई दरें प्रभावी हो गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की सेवाओं से लेकर वाहन परमिट और अस्थायी पंजीयन तक कई कामों के लिए अब पहले से अधिक शुल्क देना होगा।

नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर व्यावसायिक वाहन संचालकों पर पड़ेगा। यात्री बस का परमिट जारी कराने या नवीनीकरण कराने की फीस अब 2,500 रुपये के बजाय 10,000 रुपये होगी। मोटर कैब के परमिट के लिए 4,000 रुपये, मालवाहक वाहन के परमिट के लिए 5,000 रुपये और नेशनल परमिट के लिए 6,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं परमिट की डुप्लीकेट कॉपी के लिए भी अब 1,000 रुपये देने होंगे। आम वाहन मालिकों के लिए भी कई सेवाओं की फीस में वृद्धि की गई है। नई शुल्क व्यवस्था में किसानों और SC-ST वर्ग के आवेदकों के लिए प्रावधान अलग रखे गए हैं। किसान अपने नाम के ट्रैक्टर या ट्रॉली के परमिट से संबंधित प्रक्रिया कराते हैं तो उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। SC-ST आवेदकों को निर्धारित शुल्क का आधा भुगतान करना होगा। इसके अलावा परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण में देरी करने पर अलग-अलग अवधि के हिसाब से बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा, यानी समय पर रिन्यू नहीं कराने पर आर्थिक बोझ और बढ़ सकता है।

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