
जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने 2013 के झीरम घाटी हमले से जुड़े मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए 10 माओवादियों को मृत्युदंड की सजा दी। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया। सभी दोषी फिलहाल जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं।

यह मामला 25 मई 2013 का है, जब बस्तर के झीरम घाटी इलाके में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर माओवादी हमला हुआ था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल और उदय मुदलियार समेत कई नेता, सुरक्षाकर्मी और अन्य लोग मारे गए थे। अदालत की कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने 101 गवाह पेश किए थे।

मामले में शुरुआत में 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी, लेकिन एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। इसके बाद बचे 10 आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया और अब सभी को मृत्युदंड सुनाया गया है। इस फैसले के साथ करीब 13 साल पुराने इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही का एक अहम चरण पूरा हुआ है।





