आयकर विभाग ने पैन -आधार लिंक करने की तिथि बढ़ाई ,  अब 31 मार्च तक दिया समय , ग्राहकों ने ली राहत की सांस 

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नई दिल्ली वेब डेस्क / 
नए साल में आयकर विभाग ने ग्राहकों को मामूली राहत दी है | अब एक बार फिर आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का समय बढ़ा दिया गया है | इससे पहले लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया है | माना जा रहा है कि आने वाले तीन माह के भीतर देशभर में आधार को पैनकार्ड से जोड़ दिया जायेगा | दरअसल विभिन्न बैंकों ने आधार से पैनकार्ड लिंक नहीं होने के चलते डिजिटल पेमेंट तक पर रोक लगा दी थी |  


स्टेट बैंक समेत राज्यभर के सभी बैंको ने ऐसे एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है जिनमें माइक्रो चिप नहीं लगी है | यानी पुराने एटीएम कार्ड रद्द किए जा रहें हैं | बैंको से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 5000 से ज्यादा कार्ड ब्लॉक किए गए है और करीब 30 हजार एटीएम कार्ड बिना चिप वाले रद्द कर दिए जाएंगे | जिन लोगों के पास माइक्रो चिप वाले कार्ड नहीं है वे नए कार्ड के लिए बैंको में जाकर आवेदन कर सकते है | बैंक में आवेदन के साथ ही नया कार्ड इश्यू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी | 


आधार कार्ड से पैन लिंक करने के दौरान बैंकों ने अपने ग्राहकों को फर्जीवाड़ा करने वालों से सावधान रहने की हिदायत दी है |

 बैंको ने लोगों से साफ कहा है कि फर्जी कॉल करने वालो से सावधान रहें | किसी भी ग्राहक को पुराने एटीएम को ब्लॉक करने या उसे बदलवाने कई लिए कोई कॉल नहीं किया जा रहा है | इसलिए ग्राहक ऐसे कॉल के चक्कर में न आए | स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने 1 जनवरी से नया नियम बनाया है | इसके तहत रात 8 बजे के बाद कोई भी ग्राहक एसबीआई के एटीएम से 10 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकालेगा तो उसके दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा | जब तक इस ओटीपी को एटीएम के स्क्रीन पर नहीं लिखा जाएगा रकम नहीं निकलेगी | यह नियम कई ग्राहकों को धोखाधड़ी और फर्जी कॉल करके रकम उड़ाने वाले बदमाशों से बचाएगा | लेकिन कई शहरों में एसबीआई के एटीएम में अभी तक यह सिस्टम अपडेट ही नहीं किया गया है | इसके चलते रात 8 बजे के बाद भी आसानी से बगैर ओटीपी के ही रकम निकाली  जा रही है |