
नई दिल्ली: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करते हुए तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले का ट्रायल छह महीने के भीतर पूरा किया जाए। यदि तय समय में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो सोनम दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है।

दरअसल, मेघालय हाईकोर्ट ने 30 जून को निचली अदालत से मिली सोनम की जमानत बरकरार रखी थी। इसके खिलाफ मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी मेमो में हुई टाइपिंग की छोटी गलती के आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए और आरोपी के फरार होने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए सोनम की जमानत रद्द कर दी और तीन हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया।






