बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आज अभियुक्त सौम्या चौरसिया की जमानत रद्द्द किये जाने को लेकर ED के वकीलों ने अपनी दलीले पेश कर कोल खनन परिवहन घोटाले की लम्बी फेहरिस्त पर विराम लगाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में उपस्थित हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने घोटाले की नींव रखे जाने से लेकर भ्रष्टाचार की सरकारी इमारत से अदालत को रूबरू कराया।
ED की ओर से बताया गया कि अवैध वसूली और लेव्ही का नेटवर्क किसी पेशेवर गिरोह की तर्ज पर मुख्यमंत्री कार्यालय से सम्बद्ध है, कई गंभीर मामलो की जाँच कराई जा रही है। ED की ओर से चिंता जाहिर की गई की आरोपियों की रिहाई से जाँच प्रभावित होने का अंदेशा है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अपनी दलीले पेश कर अदालत के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया कि राज्य के कोल खनन परिवहन घोटाले में कुछ खास लोग शामिल है, जो सत्ता के शीर्ष के संरक्षण में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कई दस्तावेज भी पेश किये। इसमें बताया गया कि ED सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक गड़बड़ियों से जुड़े मामलो की ही जाँच कर रही है।
जबकि IPC एवं अन्य एक्ट, सिविल सेवा आचरण संहिता के तहत की जाने वाली कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। इसमें दो आरोपियों सौम्या चौरसिया और IAS समीर विश्नोई की अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी भी दी गई है।
बताते है कि ED ने आखिरी घड़ी तक सौम्या चौरसिया के भ्रष्टाचारों की महिमा बताई, फिर भी गुनाहो का सिलसिला थमता नजर नहीं आया। दस्तावेजों सबूतों और कई चैट के जरिये ED की ओर से दलीलें समाप्त की। कानून के जानकारों के मुताबिक अब ED की दलीलों पर सौम्या चौरसिया की ओर से जवाब पेश किया जायेगा। इसके लिए 11 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की गई है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल मौजूद रहे।