छत्तीसगढ़ EOW  की दलीलों ने हाईकोर्ट में दिखाया रंग , राज्य के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर और MGM ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अदालत से तगड़ा झटका , निलंबित एडीजी मुकेश गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता और डॉ दीपशिखा अग्रवाल की याचिका ख़ारिज , EOW की FIR को ख़ारिज करने लगाई गई थी याचिका    

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बिलासपुर / हाईकोर्ट ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता की एमजीएम अस्पताल ट्रस्ट के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया | ट्रस्ट के नाम पर राशि गबन करने पर EOW ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है | 

जयदेव गुप्ता ने ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी | प्रकरण की जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए इसे चलने लायक नहीं पाया | ट्रस्ट के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 3 करोड़ रुपए की राशि गबन करने का मामला दर्ज किया है | 

MGM अस्पताल के प्रबंधकों जिनमें EOW ने IPS मुकेश गुप्ता, उनके पिता जयदेव गुप्ता और डॉ दीपशिखा अग्रवाल को आरोपी बनाते हुए अपराध क्रमांक 18/2020 दर्ज किया था। FIR में आरोप है कि सरकार से इस अस्पताल को तीन करोड़ रुपए ऑपरेशन के लिए दिए गए पर इस प्रबंधन ने इसका उपयोग लोन चुकाने में कर दिया।