नरसिंहपुर / मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की कर्म नगरी के रूप में जाना जाता है | यहाँ के गोटेगांव स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में दूर – दूर से भक्त आते है | लेकिन इस पावन नगरी में एक स्वयंभू धर्मगुरु धर्मेंद्र दास दुबे ने अपना एक आश्रमं खोलकर संत समाज को मुश्किल में डाल दिया था | दरअसल साधु -संतों के भेष में यह शैतान कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था | पुलिस ने उसके खिलाफ बलात्कार के तीन मामले दर्ज किए हैं | इस पाखंडी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत में पेश किया | जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया हैं |
पुलिस ने धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कार्रवाई की है | धर्मेंद्र दास दुबे के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है | गौरतलब है कि धर्मेंद्र दास के आश्रम पर 4 अगस्त को छापा मारा गया था और उसके कब्जे से 2 किलो से अधिक गांजा, कई पेन ड्राइव और वीडियो सीडी बरामद की गई थीं | कथित तौर पर गॉडमैन ने एक ही गांव की तीन महिलाओं के साथ यौन शोषण किया था और कई महीने से उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था |
बताया जाता है कि स्वयंभू धर्मगुरु आरोपी धर्मेंद्र दास ने नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर ग्राम नांदिया बिलहरा में एक आश्रम बना लिया था | उसके इस साकेत धाम नामक आश्रम में कई गैर क़ानूनी गतिविधियां संचालित हो रही थी | यह एक अय्याशी का अड्डा था | लेकिन धर्म की आड़ में यहाँ अधर्म हो रहा था | स्थानीय लोगों और पीड़ितों ने कई बार इस अय्याश के खिलाफ शिकायते की | लेकिन वो बचते रहा | हालाँकि इस बार पीड़ितों ने उसका सबूतों के साथ काला चिट्ठा खोलकर रख दिया |
हरकत में आई पुलिस ने उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की | सूत्रों के अनुसार, कई ग्रामीणों ने इससे पहले भी धर्मेंद्र दास के खिलाफ उसकी गतिविधियों और गांव की कई महिलाओं साथ कथित यौन शोषण और ब्लैक मेलिंग की शिकायत की थी |आश्रम से जब्त किए गए सबूतों में कई वीडियो सीडी भी पाई गईं जिसके माध्यम से पीड़ितों को ब्लैकमेल किया जा रहा था. वहीं, परिवार के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि वे बदनामी के डर से शिकायत नहीं करना चाहते थे |
जिले के एसपी अजय सिंह ने बताया कि चार पीड़ितों ने सटाला पुलिस स्टेशन में धर्मेंद्र दास के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ की शिकायत की है | उन्होंने बताया कि पुलिस को मिली शिकायतों के आधार पर चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं | इन चार मामलों में से तीन भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के हैं और एक POCSO एक्ट की धारा 354 के तहत दर्ज किया गया है | उनके मुताबिक चार में से एक पीड़िता नाबालिग है | जेल के भीतर जाने के बाद इस स्वयंभू धर्मगुरु के खिलाफ पुलिस को कई और पुख्ता सबूत मिल रहे है | शिकायते लेकर पीड़ित लगातार थानों में दस्तक दे रहे है |