
लखनऊ : दोहरी नागरिकता से संबंधित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मामले में जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी. नागरिकता से जुड़े आरोपों को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया.राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने के आरोप लगाए गए थे. इसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया.इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता होने के आरोप की जांच होनी चाहिए.

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह खुद जांच करे या मामले को किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंपकर जांच करवाए.यह आदेश बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने लखनऊ की एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी. निचली अदालत ने माना था कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है.

कर्नाटक के रहने वाले याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने और डिटेल में जांच की मांग की है.शिकायत शुरू में रायबरेली की एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट में दायर की गई थी. 17 दिसंबर, 2025 को हाई कोर्ट ने केस को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया. लखनऊ कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया.



