कल से नाबालिग बच्चों को वाहन न दें माता-पिता, 25 हजार जुर्माना और 3 साल की हो सकती है कैद

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नाबालिग बच्चों के माता-पिता को एक अगस्त से ध्यान रखना होगा कि वे अपने बच्चों को टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी न दें। अगर वे ऐसा करते हैं और बच्चों को स्कूल या बाजार भेजते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और चालान भी किया जा सकता है। इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए पंजाब के एडीजीपी ट्रैफिक ने सभी जिलों के एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।

पिछले एक महीने से ट्रैफिक एजुकेशन सेल और पुलिसकर्मियों ने लगातार अवेयरनेस ड्राइव चलाकर माता-पिता को इस बारे में सूचित किया है कि 31 जुलाई के बाद अगर नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हैं, तो उनके खिलाफ 25 हजार रुपए का चालान किया जा सकता है और तीन साल की सजा भी हो सकती है। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वे अपने अंडर एज बच्चों को वाहन न दें। अगर किसी दुर्घटना के दौरान बच्चे वाहन चला रहे होंगे, तो इसके लिए माता-पिता को खुद जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

बता दें अगर नाबालिग बच्चा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो चालान उस व्यक्ति के नाम पर होगा, जिसके नाम पर वह वाहन रजिस्टर है। इसके साथ ही, जुर्माना भी बड़ा हो सकता है और कार्रवाई भी की जा सकती है। एसीपी आतिश भाटिया ने बताया कि अवेयरनेस ड्राइव के बाद अब पुलिसकर्मियों को फील्ड में तैनात करने की ड्यूटी लगाई गई है। खासकर स्कूलों और कॉलेजों के बाहर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।