श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में फंसा नया पेच, हिंदू पक्ष से पहले मस्जिद कमेटी की इस अर्जी का होगा निस्तारण, जाने डिटेल्स…..

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मथुरा: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे जमीन विवाद के मुकदमों में मुस्लिम पक्ष को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए डेढ़ दर्जन मुकदमों का ट्रायल शुरू करने से पहले शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की री कॉल अर्जी पर सुनवाई करने का फैसला किया है.

मुस्लिम पक्ष की री कॉल अर्जी पर हाईकोर्ट ने मंदिर पक्ष से जवाब तलब कर लिया है. मंदिर पक्ष को 23 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा. हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार आशुतोष पांडेय ने मुकदमों का ट्रायल डे टू डे बेसिस पर रोजाना किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है. हाईकोर्ट इस मामले में मुस्लिम पक्ष की री कॉल अर्जी को निस्तारित करने के बाद ही सुनवाई करेगा.

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी साल जनवरी महीने में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की सभी अठारह याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश पारित किया था. शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में री कॉल अर्जी दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने इस री कॉल अर्जी को निस्तारित किए बिना ही याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई शुरू कर दी थी और अपना फैसला भी सुना दिया है.

मुकदमों के ट्रायल से पहले वाद बिंदु तय करने के लिए प्रस्ताव दिए जाने के दौरान आज होने वाली सुनवाई में मस्जिद कमेटी ने अदालत से सबसे पहले रीकाल अर्जी निस्तारित करने की अपील की. मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने बहस की. अदालत ने ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करने से पहले री कॉल अर्जी निस्तारित करने का फैसला किया है और इस बारे में हिंदू पक्ष से जवाब तलब कर लिया है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में हुई. अदालत इस मामले में 23 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे से फिर से सुनवाई करेगी. मस्जिद कमेटी नहीं वार्ड संख्या सात में री कॉल अर्जी दाखिल की है. वार्ड संख्या 13 के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मुकदमे के ट्रायल को लेकर अपनी तरफ से वाद बिंदु के प्रस्ताव कोर्ट को दिए. एक पक्षकार आशुतोष पांडेय ने इस मामले में डे टू डे बेसिस पर सुनवाई किए जाने की मांग की. इसके अलावा अधिवक्ता हरे राम त्रिपाठी ने अलग से हालकनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है.

बता दें कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान बताकर हिंदू पक्ष की तरफ से कई मुकदमे मथुरा की अदालत में दाखिल किए गए थे. हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद की सुनवाई सीधे तौर पर अपने यहां करने का फैसला किया था. मुकदमों की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को दिए गए फैसले में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को रद्द कर दिया था और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई के लायक माना था.