चंडीगढ़ वेब डेस्क / पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक सामान्य मामला सामने आया | लेकिन इस मामले में अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए याचिकाकर्ता को राहत तो दी | लेकिन दोनों का चेहरा देखने के बाद उन पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगा दिया | जुर्माने की खबर जब वकीलों को लगी तो वो फौरन उस कोर्ट की ओर दौड़े ताकि मामले का पता लगाया जा सके | जब अदालत के रुख से वकील साहब रूबरू हुए तो उन्होंने भी इसे जायज ठहराया | मामला बड़ा दिलचस्प था |
दरअसल पंजाब के एक ही शहर में निवासरत एक नौजवान लड़का और उसकी एक महिला मित्र , दोनों प्यार करते है | वे दोनों शादी करना चाहते है | लेकिन दोनों के घरवाले इस शादी का विरोध कर रहे है | इसलिए इस प्रेमी युगल ने घरवालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला किया | चंद दिनों पहले ही लॉकडाउन के दौरान दोनों ने शादी करने की भरपूर कोशिश की | लेकिन कामयाब नहीं हो पाए | जैसे ही अनलॉक का दौर शुरू हुआ उन्होंने मंदिर में जाकर फौरन शादी रचा ली | फिर दोनों पहुंच गए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट |
दरअसल दोनों को डर है कि परिवारवाले उन्हें अलग न कर दें | यही नहीं ऑनर किलिंग और किसी अप्रत्याशित हमले से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट पहुंचकर अपनी सुरक्षा की मांग की | इस प्रेमी युगल ने अदालत को अपनी सारी प्रेम कहानी बताई | अदालत इस प्रेमी युगल के अंदेशे से वाकिफ हुई और उनकी जान की सुरक्षा के निर्देश दिए | दायर याचिका के तहत अदालत ने उन्हें फौरन सुरक्षा तो दे दी |
लेकिन जैसे ही प्रेमी युगल क़ानूनी कार्रवाई कर जज साहब के कमरे से बाहर जाने की कोशिश में था , जज साहब ने उसे रोकने के निर्देश दिए | इसके बाद उन्हें अपने चेहरे पर गौर फरमाने के लिए कहा | इस दौरान प्रेमी युगल के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी | दरअसल ना तो उन्होंने शादी के दौरान मास्क पहना था और ना ही अदालत में | याचिका में पेश की गई तस्वीरों में भी शादी के दौरान दूल्हा-दुल्हन और मौके पर मौजूद लोगों ने मास्क नहीं पहना था | लिहाजा अदालत ने इस प्रेमी जोड़े पर 10 हज़ार का जुर्माना भी ठोक दिया |
जस्टिस हरि पाल वर्मा ने ऑर्डर में कहा,‘याचिकाकर्ताओं पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है, जिन्हें उन्हें 15 दिनों के अंदर होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर को सौंपना है. इन पैसों का इस्तेमाल होशियारपुर ज़िले के लोगों के लिए मास्क अरेंज करने में किया जाएगा.’
‘प्राप्त जानकारी के मुताबिक अदालत ने गुरदासपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को निर्देश दिए कि इस प्रेमी जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये | इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उन्हें अलग करने की कोशिश न हो |