दिल्ली वेब डेस्क / सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को लेकर अपनी इजाजत दे दी है | हालाँकि कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी गई है | इसके पूर्व 18 जून को सुको ने इस पर पाबंदी लगाई थी | नए आदेश में उसने स्वास्थ नियमों का पालन करने, मंदिर समिति, केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करने का हवाला देते हुए रथयात्रा की अनुमति दी है |
उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने पुरी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया था। सोमवार को इस पीठ में मामले की सुनवाई के बाद रथयात्रा को हरी झंडी दे दी | इसके पूर्व उच्चतम न्यायालय की एकल पीठ ने 18 जून को सुनवाई के दौरान रथ यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
इस दौरान प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय सिर्फ पुरी में रथ यात्रा को लेकर ही सुनवाई करेगा, ओडिशा में अन्य जगहों की रथ यात्राओं को लेकर नहीं।
इससे पहले आज केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में पुरी रथ यात्रा मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों की भागीदारी के बिना इसके आयोजन की अनुमति दी जा सकती है। ओडिशा सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ पुरी रथ यात्रा के आयोजन के उच्चतम न्यायालय के मत का समर्थन किया था।
गौरतलब है कि इससे पहले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कोरोना वायरस महामारी के चलते ओडिशा के पुरी और अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर अदालत में चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
ओडिशा में सालाना होने वाली प्रतिष्ठित और चर्चित रथ यात्रा के आयोजन को लेकर काफी समय से संशय की स्थिति बनी हुई थी। जो अब दूर हो गई है | इस आदेश के बाद जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा की तैयारी शुरू हो गई है | कल 23 जून को रथयात्रा अपने निर्धारित समय पर शुरू होगी | सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने राहत की साँस ली है |