मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक, सरकार को झटका, राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर दिया आदेश

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जबलपुर वेब डेस्क / मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी परीक्षा में बढ़े हुए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। इससे मध्यप्रदेश सरकार को तगड़ा झटका लगा है | दरअसल राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आने पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।

दरअसल बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को असंवैधानिक बताकर दायर की गई है | याचिका पर आज सुनवाई हुई है। सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर अब इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ होईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।