अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की शनिवार को हुई गिरफ्तारी और उसके बाद जेल में अमानवीय व्यवहार के आरोपों के बाद अब केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है. सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नवनीत राणा केस में पूरी जानकारी मांगी गई है.
बताया जा रहा है कि MHA ने महाराष्ट्र सरकार से स्वतंत्र लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ़्तारी और खार थाने में अमानवीय व्यवहार के आरोपों के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. लोकसभा विशेषाधिकार और आचार समिति ने MHA से पहले एक रिपोर्ट मांगने को कहा था.
सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर महाराष्ट्र DGP भेजेंगे स्पीकर को रिपोर्ट
इधर, जेल में हुए बर्ताव को लेकर सांसद नवनीत राणा की शिकायत के बाद अब महाराष्ट्र DGP रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे. महाराष्ट्र के गृहमंत्रालय के सूत्रों ने दी जानकारी दी है. बता दें कि रविवार को लोकसभा के स्पीकर को नवनीत राणा ने अपने वकील के माध्यम से शिकायत की थी. जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने 24 घंटे के भीतर फ़ैक्चुअल रिपोर्ट मांगी थी. अब महाराष्ट्र के DGP रिपोर्ट बनाकर आगे भेजेंगे. DGP फ़ैक्चुअल रिपोर्ट बनाकर महाराष्ट्र के चीफ़ सेक्रेटरी को भेजेंगे और फिर चीफ़ सेक्रेटरी इसे लोकसभा को भेजेंगे.
महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि जितने भी आरोप नवनीत राणा ने लगाए हैं वो ग़लत हैं. उनके साथ जेल में किसी ने भी दुर्व्यवहार नहीं किया. पानी देने से किसी ने इंकार नहीं किया. गौरतलब है कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी थी. राणा ने पत्र में कई हैरान करने वाले आरोप लगाए हैं. उन्होंने लिखा, मुझे 23 अप्रैल 2022 को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पूरी रात मैंने पुलिस स्टेशन में बिताई. जब मैंने पीने के लिए पानी मांगा तो मुझे पानी तक नहीं दिया गया. शिकायत के बाद स्पीकर ने फैक्चुअल रिपोर्ट देने की मांग की थी.
सेशंस कोर्ट से राणा दंपत्ति को नहीं राहत
मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीस पाठ करने के एलान के बाद विवादों में आई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सेशंस कोर्ट से मंगलवार को कोई राहत नहीं मिली है. अब इस मामले में राणा की ज़मानत याचिका कर 29 तारीख़ तक पुलिस को उनका जवाब देने के निर्देश कोर्ट ने दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि इसके बाद सुनवाई की तारीख़ रखी जाएगी.
इससे पहले, नवनीत राणा और रवि राणा की ज़मानत याचिका पर मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने राणा दंपत्ति की ज़मानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि निचली अदालत में अभी ज़मानत अर्ज़ी पर कोई फ़ैसला नही आया है. ऐसे में सेशन कोर्ट में अर्ज़ी कैसे डाल सकते हैं. राणा के वकील ने उनकी ज़मानत याचिका सुनने के लिए नज़दीक की तारीख मांगी.