नई दिल्ली। मोदी सरकार ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो यह खबर उनके मतलब की है। यह कटौती 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए की गई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में एडवांस के ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी गई है।
इसके मुताबिक, 31 मार्च, 2023 तक अब केंद्र सरकार के कर्माचारी 7.1 फीसदी सालान ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं। पहले यह दर 7.9 फीसदी सालाना थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस नियम 2017 के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने या खरीदने के लिए दिया जाने वाला एडवांस साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। जबकि बैंक चक्रवृद्धि ब्याज पर होम लोन देते हैं। इस नियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकते हैं।
इसके अलावा मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतनी राशि एडवांस के रूप में ले सकते हैं। घर बनाने या फ्लैट या घर खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को भी केंद्रीय कर्मचारी एडवांस लेकर चुका सकते हैं। यह एडवांस स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों दोनों को मिलेगा। लेकिन अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी लगातार पांच साल की होनी चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उसी दिन से एडवांस मिलेगा जिस दिन से उन्होंने बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया हो।