संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने 240 स्कूलों के मान्यता रद्द करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से रोकने के दिए निर्देश, दो टूक में कहा – कार्रवाई एकतरफा और नियमानुकुल नहीं

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रायपुर। डीईओ के 240 प्राईवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश को शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। बता दें की 18 जनवरी को तत्कालीन रायपुर डीईओ ने फीस निर्धारण मामले में निर्देशों की अनदेखी करने वाले 240 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया था। डीईओ के इस फैसले के बाद हड़कंप मच गया था। वहीं प्राइवेट स्कूलों का आरोप था कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए वक्त ही नहीं दिया गया।

इस आदेश को लेकर जब मामला डीपीआई जितेंद्र शुक्ला के संज्ञान में आया, तो उन्होंने एक माह पूर्व जारी डीईओ के आदेश को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। डीपीआई ने जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश को अवैधानिक बताया है। इस मामले में डीईओ ने शिक्षा विभाग से इस बड़ी कार्रवाई के संदर्भ सूचना दी और ना ही अनुमोदन कराया। अपने आदेश में बेहद सख्त शब्दों में डीपीआई ने डीईओ को निर्देश दिया हैं। डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने अपने आदेश में दो टूक कहा है कि कार्रवाई एकतरफा और नियमानुकुल नहीं की गयी है, लिहाजा इस आदेश को निरस्त किया जाता है।

डीपीआई शुक्ला ने कहा….“240 अशासकीय विद्यालयों की मान्यता अशासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम 2020 के पालन न करने के कारण निरस्त किया गया है। आपको ये कार्यवाही करने के पूर्व अशासकीय विद्यालयों को सुनवाई करने का अवसर प्रदान करके उनका पक्ष जानना आवश्यक था तथा उसके पश्चात शासन से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक था। अत : आपके द्वारा जारी पत्र को निरस्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि संबंधित संस्था को कारण बताओ सूचना जारी करे तथा प्राप्त जवाब का विधिसम्मत परीक्षण कर डीपीआई को प्रेषित करें, ताकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के अनुसास शासन से अनुमोदन उपरांत विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके ”