छत्तीसगढ़ में न्यूज एंकर के यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचा केबल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा

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दुर्ग/रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक महिला न्यूज़ एंकर के साथ यौन शोषण मामले में घिरे केबल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा अग्रिम जमानत के लिए दुर्ग की अदालत में पहुंचे हैं. बताया जाता है कि मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी. दुर्ग के सुपेला थाने में होरा के खिलाफ धारा 354,506 और 509 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. यौन शोषण का मामला दर्ज होने के बाद होरा भूमिगत बताए जाते हैं। उधर आरोपी होरा की तलाश में पुलिस टीम भी सक्रिय बताई जाती है. लेकिन समाचार लिखे जाने तक होरा की गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नही हुई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होगी और उसे भागने का मौका नही दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था तेजी से पटरी पर आ रही है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में महिला अपराधों में आई तेजी का कारण यौन अपराधियों को संरक्षण देना भी था. राज्य के कई महिला संगठन अपराधों में आई तेजी के कारण कांग्रेस सरकार के रवईये से नाखुश थे, इसका नतीजा विधानसभा चुनाव के परिणामों के रूप में सामने आया था. बताते हैं कि बीजेपी शासनकाल में महिला अपराधों की सुध ली जा रही है.

कई प्रभावशील आरोपियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने अपना बल मैदानी इलाकों में उतारा है. पीड़ितों के आंसू पोछे जाने से विष्णुदेव साय सरकार के प्रति महिलाओं का विश्वास भी बढ़ा है. अब यह देखना गौरतलब होगा की आरोपी गुरुचरण सिंह होरा को छत्तीसगढ़ पुलिस आम आरोपियों की तर्ज पर समय रहते गिरफ्तार करती है या फिर अग्रिम जमानत मिलते तक हांथ पर हाथ धरे बैठी रहती है।