
राजधानी दिल्ली की 1500 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इन कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक देने के लिए चल रही प्रधानमंत्री-उदय (PM-UDAY) योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो उन लोगों को भी आवेदन का मौका मिलेगा, जो अब तक दस्तावेजों की कमी या अन्य कारणों से प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। PM-UDAY योजना का उद्देश्य दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों पर कानूनी स्वामित्व अधिकार देना है। मालिकाना हक मिलने के बाद संपत्ति का पंजीकरण आसान होगा, बैंक से ऋण लेने में सुविधा मिलेगी और खरीद-बिक्री की प्रक्रिया भी कानूनी रूप से आसान हो जाएगी।

सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई प्रशासनिक बदलाव भी किए हैं। जिला स्तर पर पीएम-उदय सेल बनाए गए हैं और आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें। यह योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को लंबे समय से लंबित संपत्ति अधिकार उपलब्ध कराना और संपत्ति संबंधी अनिश्चितता को खत्म करना है। माना जा रहा है कि इससे इन इलाकों में विकास कार्यों और आधारभूत सुविधाओं को भी गति मिलेगी। राजधानी दिल्ली में करीब 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से अब तक 1511 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। इन क्षेत्रों में लगभग 45 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इन निवासियों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसके लिए नगर निगम के स्वगम पोर्टल पर 24 अप्रैल से आवेदन लिए जा रहे हैं। पात्र लोग आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं।





