बिलासपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके वकील आशुतोष पांडे के मुताबिक वैधानिक प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की रिहाई का प्रयास किया जायेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज दिन भर गहमा गहमी रही। जीपी सिंह की जमानत को लेकर चली बहस में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीले सुनने के लिए कई वकीलों ने कोर्ट रूम का रुख किया था। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने जी पी सिंह की जमानत दिए जाने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया।
जीपी सिंह को EOW की टीम ने 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे रायपुर जेल में बंद हैं. जीपी सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की सिंगल बेंच ने जमानत का फैसला सुनाया है.
पिछले साल 1 जुलाई को एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने आईपीएस जीपी सिंह को आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान जीपी सिंह ने साफ किया था कि कांग्रेस सरकार ने अपने राजनैतिक स्वार्थ के चलते उन्हें झूठे मामले में फ़साया है. जीपी सिंह ने यह भी कहा था कि नान घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को नामजद करने से इंकार करने के कारण उन्हें झूठे मामले में फ़साया है.