
नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL भ्रष्टाचार मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि जमानत के दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को देखते हुए यह शर्त लगाई है। साथ ही ढेबर को राज्य से बाहर अपने रहने का पता और संपर्क नंबर जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने मामले को सार्वजनिक धन से जुड़ा गंभीर आर्थिक अपराध बताते हुए कहा था कि शुरुआती जांच में संगठित भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक, CSMCL में मैनपावर एजेंसियों से बिल पास कराने के बदले कथित तौर पर कमीशन वसूला जाता था और यह रकम बिचौलियों के जरिए पहुंचाई जाती थी। मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहे हैं।






