
शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और निजी वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप,क्रिकेटर ने आरोपों को बताया झूठा
कोलकाता। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस को 23 वर्षीय क्रिकेटर की गिरफ्तारी करने और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने के निर्देश दिए हैं। अदालत का कहना है कि कथित निजी फोटो और वीडियो को आगे साझा होने से रोकने के लिए डिजिटल सबूत सुरक्षित करना जरूरी है।
बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, निजी पलों की रिकॉर्डिंग करने और बाद में धमकी देने के आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार दोनों की मुलाकात जनवरी 2023 में हुई थी। महिला का आरोप है कि पोरेल उसे मंकुंडू स्थित अपने फ्लैट में ले गए, जहां शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए। बाद में उसे पता चला कि क्रिकेटर के अन्य महिलाओं से भी संबंध थे।
महिला ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उसे अवैध रूप से रोके रखा गया, भोजन नहीं दिया गया और बाहरी लोगों से अलग-थलग रखा गया। दो अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई एक कथित घटना के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उसे इलाज कराना पड़ा। महिला ने फोन और सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिलने का आरोप भी लगाया है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जांच में एक पेन ड्राइव बरामद हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सामग्री होने की आशंका है। अदालत ने माना कि डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने और कथित आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए आरोपी की गिरफ्तारी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करना आवश्यक है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है और कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। यह मामला 23 जून 2026 को मोगरा थाने में दर्ज किया गया था। वहीं, अभिषेक पोरेल पहले ही सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बता चुके हैं।





