
भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में पहचान छिपाकर शादी, मतांतरण और प्रताड़ना से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान ग्राम अहेरी निवासी मोहम्मद याशिन जावेद के रूप में हुई है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 व 85 के साथ-साथ छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।शिकायतकर्ता महिला, जो पहले ‘दिशा’ नाम से जानी जाती थी और वर्तमान में निखत खान के नाम से रह रही है, ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में आरोपी ने स्वयं को हिंदू युवक “करण” बताकर उससे संपर्क स्थापित किया और प्रेम संबंध बनाकर शादी का झांसा दिया।

महिला के अनुसार, बाद में वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी उसे रायपुर ले गया। वहां उसने अपनी असली पहचान मुस्लिम होने की बताई और विवाह के लिए धर्म परिवर्तन की शर्त रखी।शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोध के बावजूद उसका कथित रूप से मतांतरण कराया गया और इसके बाद निकाह संपन्न हुआ।शादी के बाद महिला को आरोपी अपने गांव अहेरी ले गया, जहां वर्ष 2022 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद उसके साथ प्रताड़ना शुरू होने का आरोप है।महिला का कहना है कि ससुराल पक्ष द्वारा उस पर मायके से संपत्ति लाने का दबाव बनाया जाता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना की जाती थी।आरोप यह भी है कि उसे कई बार अनैतिक कार्यों के लिए मजबूर किया गया और छोटी बच्ची के सामने भी दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है।







