पतनमतिट्टा : एक शख्स 10 साल की बच्ची के साथ ,लगभग 2 सालो तक रेप करता रहा | एक दिन बच्ची ने हकीकत बयां कर दी | पुलिस ने उसे धर दबोचा और मामला अदालत को सौंप दिया | कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी को 142 साल की सजा सुनाई है | पतनमतिट्टा जिला पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने आरोपी आनंदन पी आर को 142 साल जेल की सजा के साथ उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । यह पॉक्सो मामले के किसी आरोपी को दी गई अधिकतम सजा है।
पुलिस के अनुसार, दोषी को कुल 60 साल जेल की सजा काटनी होगी। दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है। उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया।
दोषी ने घटना को तब अंजाम दिया जब वह बच्ची के घर रह रहा था। इससे पहले अगस्त में केरल की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी के साथ रेप मामले में शख्स को बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (POCSO)के तहत कई अपराधों में कुल 30 साल कैद की सजा सुनाई थी।
विशेष लोक अभियोजक एसएस सनेश ने बताया था कि 2018 में इडुक्की जिले में 32 साल के शख्स ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ उसकी मां की अनुपस्थिति में घर में रेप किया था। एसपी ने कहा कि कोर्ट ने पीड़िता और इस घटना की गवाह उसकी छोटी बहन के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। मुकदमे के दौरान पीड़िता की मां बयान से मुकर गई थी।
ये भी पढ़े :प्राइमरी स्कूल के 150 बच्चों को वैक्सीन डोज लगाई गई