जनरल नौकरी में मिलता है 10% रिजर्वेशन, 8 लाख से कम कमाई वालों को मिलता है इसका फायदा

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देश में सरकारी नौकरी पाने को लेकर कॉन्पीटीशन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जनरल कैटेगिरी में आते हैं, तो समय रहते EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए. इस सर्टिफिकेश की मदद से आप आसानी से SC, ST और OBC कैटेगिरी को मिलने वाले रिजर्वेशन की तरह ही आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिल जाएगा.

इसकी मदद से आपको नौकरी पाने में काफी आसानी होगी. साथ ही EWS सर्टिफिकेट आपको सरकारी नौकरी के अलावा कॉलेजों में एडिशन दिलाने में भी मदद करता है. आइए जानते हैं सर्टिफिकेट के बारे में अधिक जानकारी.

अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ शर्तों को मानन होगा. इसको बनवाने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है. आइए नीचे दिए गए कुछ आसान स्टेप्स में जानते हैं कि आप कैसे, कहां EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और क्या अधिक फायदे आपको मिलेंगे.

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ क्राएटेरिए सेट किए गए हैं. इसे बनवाने के लिए आपको केंद्र सरकार की तरफ से सेट किए क्राएटेरिए को फॉलो करना होगा. आइए जानते हैं बनवाने का तरीका.

अगर आप General Category में आते हैं और किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं ले रहे हैं.
आपके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से कम है. इसमें आपके पेरेंट्स, पति-पत्नी, बच्चे और 18 साल से छोटे भाई-बहन शामिल हैं.
कहीं पर भी आपके परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं है.
1000 Square फुट से ज्यादा का रेसिडेंशियल प्लैट नहीं है.
शहर में रहते हैं तो 100 वर्ग गज से ज्यादा का रेसिडेन्शियल प्लॉट नहीं है.
अगर गैर-शहरी क्षेत्र से हैं तो 200 वर्ग गज से ज्यादा का रेसिडेन्शियल प्लॉट नहीं है.
कैसे बनवा सकते हैं EWS certificate
अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने लोकर गवर्नमेंट ऑफिस, तहसील या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस जाना होगा. यहां जाकर आपको अपनी इनकम का ‘Income and Assets Certificate’ बनवाना होगा. क्योंकि इसी के बाद अपने EWS Reservation का बेनिफिट पा सकते हैं. वहीं इसे आप ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं. वहीं आपके अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की हार्डकॉपी भी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जमा कराने होंगे.

क्या है प्रोसेस
सबसे पहले नजदीकी तहसील या कलेक्टर ऑफिस जाएं, वहां ऑनलाइन EWS का फॉर्म लें.
फॉर्म में पूछी गई सभी डीटेल्स फिल करें.
फॉर्म में नोटेरी किया हुआ इनकम सर्टिफिकेट अटैच करें.
वहीं फॉर्म में सभी मांगे गए डॉक्युमेंट्स की हार्डकॉपी अटैच कर दें.
इसके बाद पटवारी अपने रिकॉर्ड्स में आपकी प्रॉपर्टी होल्डिंग वेरीफाई करेगा.
वेरीफिकेशन के बाद सभी डॉक्युमेंट्स को तहसीलदार या कलेक्टर से वेरीफाई करवाकर फॉर्म साइन करवा लें.
EWS सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा.
कितना आएगा खर्च?

दरअसल EWS सर्टिफिकेट बनवाने की फीस पूरी तरह राज्य सरकार पर डिपेंड करती है. हालांकि इसके लिए नाममात्र एप्लीकेशन फीस ही ली जाती है. अधिकतर राज्यों में ये फीस 10 रुपए से 35 रुपए तक है.