बिलासपुर / छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने से परेशान छात्रों के हित में फैसला सुनाया है। यहां अध्ययनरत सभी मेडिकल छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेज में री-लोकेट करने का आदेश दिया गया है | दरअसल चंदूलाल चंद्राकर की मान्यता रद्द होने के बाद छात्र काफी परेशान है | प्रदर्शन और रैली निकालकर छात्रों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन भी सौपा था | इस मामले को लेकर स्टूडेंट स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से भी मुलाकात की थी। स्टूडेंट्स की मानें तो कॉलेज की मान्यता एमसीआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर अब हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। बता दें दो साल जीरो ईयर के कारण कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है।
