काम की खबर : 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं किया लिंक तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, लगेगा भारी जुर्माना, इन कामों में होगी परेशानी

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नई दिल्ली/ आधार और पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज के समय हमारी पहचान अहम दस्तावेज हो गए हैं | इनके बिना हम ना तो बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही कई और जरूरी काम कर सकते हैं | अब पैन कार्ड और आधार को लेकर नई सूचना आई है | आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा |

एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो फिर से दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा | अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है | मालूम हो कि पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 थी, जिसे बढ़ाकर सरकार 31 मार्च 2021 तक कर दिया है | अब इस निर्धारित तारीख तक जो लोग लिंक नहीं कराएंगे | उन्हें भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा |

ITR के साथ GST आदि फाइल करने और अन्य सराकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी उन्हें परेशानी होगी | ऐसे में आधार और पैन कार्ड से जुड़ी हुई हम आपके लिए आज वो सारी जानकारी लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप सारे काम कर सकते हैं |

कैसे करें अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक?

  1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home
  2. अब होमपेज के लेफ्ट साइड में जाना होगा और लिंक आधार का ऑप्शन चुनना होगा.
  3. नए पेज पर जाकर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर देना होगा.
  4. सारी जानकारी देने के बाद, आपको उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी.
  5. इसके बाद आपको ‘ I agree to validate my aadhaar details with UIDAI’ पर क्लिक करना होगा.
  6. अब आपके सामने कैप्चा आएगा.
  7. अंत में आपके पास अपने आधार को लिंक करने का ऑप्शन आएगा.
    क्या होगा अगर आप अपने आधार को पैन के साथ लिंक नहीं करते हैं?
    अगर आप 31 मार्च 2021 तक दोनों को एक साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा. और फिर जहां जहां आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वहां- वहां आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

कैसे चेक करें कि आपका आधार पैन कार्ड के साथ लिंक है?

  1. इसके लिए आपको सबसे पहले https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html लिंक पर क्लिक करना होगा.
  2. अब आपको अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा.
  3. अब आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा.
  4. आधार और पैन का लिंक स्टेटस अब आपके सामने दूसरे टैब पर दिख जाएगा.

SMS के जरिए ऐसे कराएं लिंक

SMS के जरिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं. वहां कैपिटल लेटर में टाइप करें UIDPN और इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें. इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें. ऐसे करने के बाद आयकर विभाग इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा और लिंक हो जाने पर आपके पास मैसेज आ जाएगा.