काम की खबर : केंद्र सरकार ला रही है वाहन से जुड़े नए नियम, अब कार और बाइक की करनी होगी वसीयत, जाने क्या है नियम…

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नई दिल्ली / अब आपके बाद आपकी कार-बाइक हो या ट्रक उसके मालिकाना हक को लेकर घर में कोई झगड़ा नहीं होगा | वाहन को खरीदने के साथ ही आपको उसकी वसीयत करनी होगी |वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नॉमिनी का नाम देने के साथ ही उसकी पूरी जानकारी देनी होगी | ऊपर वाला न करे जब आप नहीं होंगे तो आपके द्वारा बनाया गया नॉमिनी आपकी कार-बाइक या ट्रक का मालिक होगा | केन्द्र सरकार ने इस तरह के एक प्रस्ताव पर सुझाव मांगे हैं |

अभी देश में एक जैसा नहीं वाहन ट्रांसफर का कानून- वाहन मालिक की मौत के बाद उसके वाहन को ट्रांसफर करने का मौजूदा कानून अभी देश में एक जैसा नहीं है | जायदाद की तरह ही परिवार के दूसरे लोग वाहन पर अपना दावा करते हैं | हर राज्य में अलग-अलग कानून होने की वजह से कानूनी लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन नए कानून के बनने के बाद से यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी |

नए कानून में ऐसे ट्रांसफर होगी कार-बाइक- वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन में जो भी नामित होगा, उसके नाम वाहन को ट्रांसफर किया जाएगा | लेकिन उससे पहले उसे वाहन मालिक की मौत के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा | उसके बाद चंद दिनों की प्रक्रिया के बाद वाहन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. प्रस्ताव के अनुसार तलाक और घर-परिवार में जायदाद का बंटवारा होने के हालात में नॉमिनी को बदलने का नियम भी प्रस्ताव में है |

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