
दिल्ली : – आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिल्ली-NCR में स्ट्रे डॉग्स पर जारी सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। इससे पहले 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के अहम फ़ैसले पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। माना जा रहा है कि अदालत फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बैंच के आज सुबह फर्स्ट हाफ में फैसला सुनाने के आसार है। 14 अगस्त को 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की बैंच आज ये फैसला करेगी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के डबल बैंच के फैसले पर किसी तरह की रोक की ज़रूरत है या नहीं।

स्ट्रीट डॉग पर अंतरिम आदेश बहाल रहेगा या रोक लगेगी? स्पष्ट हो जायेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का फैसला सुनाया था जिसके खिलाफ अपील के बाद तीन जजों की बेंच बनाई गई। इस बेंच के सामने मांग की गई थी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाए जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज सुप्रीम कोर्ट अंतरिम ऑर्डर जारी करके स्पष्ट करेगा कि क्या आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के निर्देश पर किसी तरह की रोक की जरूरत है? जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाली है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के फैसले के बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम का डॉग लवर्स ने विरोध किया। कई जगह इसे लेकर प्रदर्शन भी किए गए। डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए थे कि- एनसीटी दिल्ली, एमसीडी और एनडीएमसी जल्द से जल्द सभी इलाकों से, खासकर शहर के संवेदनशील इलाकों और बाहरी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें। आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए।शेल्टर होम में पकड़े गए और रखे गए आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड बनाए रखें।

दिल्ली-NCR में शेल्टर होम के बुनियादी ढांचे पर 2 महीने में रिपोर्ट दी जाए।डॉग शेल्टर में आवारा कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होंगे।आवारा कुत्तों को सड़कों/कॉलोनियों/सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा।कोई कुत्ता छोड़ा या बाहर नहीं ले जाया जाए इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे।अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने से रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।