कौन कहता हैं कि प्यार की उम्र होती हैं ? 67 वर्षीय महिला पर 28 साल के नौजवान का आया दिल, प्यार परवान चढ़ने पर प्रेमी जोड़ा पंहुचा अदालत की शरण में

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मध्यप्रदेश – कौन कहता हैं कि प्यार की कोई उम्र होती हैं ? समाज में इस तरह के मामले सामने आने से इस तथ्य को बल मिलता हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में आपको किसी से भी प्यार हो सकता हैं। यह मामला इसी तरह का हैं एक नौजवान युवक को उम्रदराज महिला से इश्क़ हो गया, जब दोनों कई महीनों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहें। जब उन्होंने 1 साथ जीने और मरने की कसमें खाई तब, इस प्रेमी जोड़े को अदालत की शरण में जाना पड़ा।

दरअसल प्यार के बंधन में बंध कर एक साथ जीवन गुजारने के लिए इस प्रेमी जोड़े ने जब शादी का फैसला किया तो कुछ लोगों का विरोध सामने आया। उनकी शादी का विरोध कर रहे लोगों के रुख को देखते हुए इस प्रेमी जोड़ें को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ग्वालियर में सामने आये इस बेमिल विवाह को लेकर अदालत का गलियारा गर्म हैं।

रामकली और भोलू के उम्र में 39 साल का गैप
रामकली और भोलू लिव इन में रह रहे हैं और अब आगे की जिंदगी भी इसी तरह से बिताना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने ग्वालियर की एक अदालत से बकायदा नोटरी बनवाई है. रामकली और भोलू का कहना है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं. वो पिछले 6 साल से लिवइन रिलेशन में रह रहे हैं और आगे भी साथ रहना चाहते हैं. दोनों बालिग हैं. लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो और उनके रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूती मिले, इसके लिए वो अपने रिलेशन की नोटरी करवाई.

वकील ने इस कपल के बारे में दी जानकारी
एडवोकेट दिलीप अवस्थी ने बताया है कि कपल मुरैना जिले के कैलारस का रहने वाला है. 67 साल की रामकली और 28 साल का भोलू एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन शादी नहीं करना चाहते हैं. लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान कोई विवाद ना हो, इसलिए दोनों ने नोटरी कराई है. नोटरी के लिए उन्होंने ग्वालियर के जिला न्यायालय में लिव इन रिलेशन रहने के लिए अपने दस्तावेज पेश किए हैं.

विवादों से बचने के लिए लिव इन रिलेशन की नोटरी
अधिवक्ता संघ के सचिव एडवोकेट दिलीप अवस्थी के अनुसार विवादों से बचने के लिए जोड़े लिव इन रिलेशन की नोटरी तैयार कराते हैं. हालांकि, कानूनी रूप से ऐसे दस्तावेज का कोई औचित्य नहीं होता. कांटेक्ट एक्ट केवल इस्लाम में मान्य होता है. कांटेक्ट हिन्दू विवाह अनुबंध की श्रेणी में नहीं आता है. बहरहाल जो भी हो 67 साल की रामकली की 28 साल के भोलू से प्रेम की कहानी खूब चर्चाओ में आ गयी है.