वारियर VS वारियर : कोविड-19 हॉस्पिटल में ड्यूटी से इंकार करना डॉक्टर को पड़ा भारी, बीएमओ की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज

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जांजगीर चांपा / कोविड-19 हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं करना एक डॉक्टर को भारी पड़ गया। बीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस तरह ड्यूटी नहीं करने का छत्तीसगढ़ में पहला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार डाक्टर संतोष पटेल मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है। उनकी ड्यूटी 10 जून से जिला मुख्यालय के कोविड-19 अस्पताल में लगाई गई थी | 

डॉक्टर संतोष पटेल ने भेदभावपूर्ण ड्यूटी लगाने का आरोप लगाते हुए ड्यूटी करने से इंकार कर दिया। मामले की जानकारी कलेक्टर को दी गई। इसके बाद नोटिस देकर जवाब-तलब किया गया। डॉक्टर के 10 और 11 जून को ड्यूटी में नहीं पहुंचने पर बीएमओ ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी | शिकायत के बाद मालखरौदा पुलिस ने चिकित्सा अधिकारी डाक्टर पटेल के खिलाफ भादवि की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। 

पुलिस के अनुसार खंड चिकित्सा अधिकारी ने पुलिस में दर्ज कराए गए एफआइआर में बताया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जांजगीर चांपा के आदेश पर 8 जून को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालखरौदा में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डां. संतोष पटेल की ड्यूटी जिला जिकित्सालय जांजगीर के आइसोलेशन और कोविड-19 वार्ड में लगाई गई थी। वे 11 जून तक अस्पताल में उपस्थित नहीं हुए।

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इससे कोरोना जैसी गंभीर महामारी के दौर में ड्यूटी में निषेधाया का उल्लंघन करते हुए गंभीर लापरवाही बरती गई है। दो दिन से अपनी ड्यूटी में उपस्थित नहीं हुए। डाक्टर के इस कृत्य से कोरोना जैसी गंभीर महामारी से जनहानि की पूर्ण संभावना है। बीएमओ की लिखित रिपोर्ट पर पुलिस ने भादवि की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।