नई दिल्ली: Waqf Board: केंद्र सरकार ने सोमवार (9 दिसंबर 2024) को संसद में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ी अहम जानकारी दी. केंद्र सरकार ने बताया कि देश भर में कुल 994 वक्फ संपत्तियों का मालिकाना हक बदला गया है या उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है. इनमें से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 734 संपत्तियां हैं.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद जॉन ब्रिटास के सवालों के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 872,352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं. इसके लिए उन्होंने भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली (WAMSI) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का हवाला दिया.
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा, “WAMSI पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 994 वक्फ संपत्तियों को अलग-थलग कर दिया गया है.” यहां अलग-थलग संपत्तियों से मतलब ऐसे जमीन या संपत्तियों से है, जिन्हें गैरकानूनी तरीकों से या तो हस्तांतरित किया गया है या फिर उन पर अतिक्रमण किया गया है. अपने सवाल में ब्रिटास ने देश भर में वक्फ संपत्तियों की संख्या, राज्यवार ब्यौरा, साथ ही गैरकानूनी तरीके से हस्तांतरित वक्फ संपत्तियों के बारे में चिंताएं और ऐसी संपत्तियों की डिटेल मांगी थी.
मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब में आगे कहा, “वक्फ अधिनियम की धारा 51(1-ए) में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण आरंभ से ही अमान्य होगा. इसके अतिरिक्त, वक्फ अधिनियम की धारा 52 में कहा गया है कि यदि (वक्फ) बोर्ड निर्धारित तरीके से कोई जांच करने के बाद यह तय करता है कि किसी वक्फ संपत्ति को हस्तांतरित किया गया है, तो वह कलेक्टर को, जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है, उसे अपने कब्जे में लेने और बोर्ड को सौंपने के लिए एक अनुरोध भेज सकता है.”
मंत्रालय ने आगे बताया कि देश भर में कुल 994 वक्फ संपत्तियों में से तमिलनाडु में अधिकतम 734 वक्फ संपत्तियों को गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया है. इसके बाद आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू-कश्मीर में 10 ऐसी संपत्तियां हैं.