
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने विट्ठलभाई पटेल हाउस में पार्टी कार्यालय को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने AAP की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी।
AAP ने अपनी याचिका में विट्ठलभाई पटेल हाउस स्थित कार्यालय के सुइट आवंटन को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है। पार्टी का कहना है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए, एकतरफा रूप से 14 सितंबर 2024 को आवंटन रद्द कर दिया था। यह जानकारी उन्हें पहली बार 17 जनवरी 2025 को एक पत्र के माध्यम से दी गई।
AAP के वकील ने अदालत से 20 जून को भेजे गए किराया अनुस्मारक नोटिस पर रोक लगाने का भी आग्रह किया। इस पर केंद्र के वकील ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी और यह महज एक नोटिस है। उन्होंने कहा कि आगे की प्रक्रिया सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत होगी।
AAP ने अपनी नई याचिका में आरोप लगाया है कि संपदा निदेशालय का यह कदम मनमाना है और पार्टी को राज्य कार्यालय से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल को ही परिसर का कब्जा वापस सौंप दिया था।