दहेज मे पुराना समान लाने की बात कहकर करते थे प्रताड़ित,पति व ससुराल वालो पर अपराध दर्ज

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उपेन्द्र डनसेना

रायगढ़। नवविवाहिता को प्रताडि़त करने के मामले में पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने महिला के पति तथा ससुरालवालों के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार पीडिता ने बताया कि इसकी शादी हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार इसी साल जून में हुई है । शादी के बाद अपने पति के साथ निवास स्थान ग्राम कसडोल में रह रही थी । विवाह के कुछ दिन तक सब ठीक था । उसके बाद ससुराल वाले दहेज कम लाई है, दहेज का सामान पुराना है । पुराना गाड़ी लाई है कहकर छोटी छोटी बात को लेकर मारपीट गाली गलौच करते थे और स्टाम्प पेपर में हस्ताक्षर करने को कहकर तलाक का दबाव डालते थे । यह सोच समझकर रह रही थी कि आज नही तो कल इनके व्यवहार में परिवर्तन आयेगा कहकर पीडिता सब सहन करती रही किन्तु उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नही आया और अत्यधिक क्रुरता पूर्ण व्यवहार अपने पति राकेश साहू, सास नमिता साहू, ससुर शौकी लाल साहू, जेठ विकास साहू , जेठानी सीमा साहू द्वारा किया जाने लगा । इसी बीच इसके पति राकेश साहू पीडिता को उसकी बड़ी दीदी के घर छोड़ के चला गया । दोनों पक्ष परिवार सलाह केन्द्र में उपस्थित हुये जहां राकेश साहू व उसके परिवार द्वरा अच्छे रखेंगे कहकर युवती को अपने घर ले आये ।

किन्तु राकेश साहू व उसके परिवार द्वारा युवती को पुन: प्रताडि़त किया गया और चार चक्का वाहन या 5 लाख रू. ला बोलकर आए दिन मारपीट कर प्रताडि़त करते रहे । 03 नवंबर को पति व ससुरालवालों द्वारा मारपीट किये जाने पर युवती मोबाईल से 112 को फोन कर बुलायी और उनके साथ थाना तमनार पहुंची और शिकायत दर्ज कराई थी । तमनार पुलिस ने पीडि़ता के पति व ससुराल वालों के खिलाफ दिये गये आवेदन पत्र पर से धारा 498ए,323,506 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।