UP: ग्राहक की शिकायत पर सैमसंग इंडिया को बड़ा झटका, चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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संभल: मोबाइल-टीवी समेत अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण बनाने वाली मशहूर कंपनी सैमसंग को बड़ा झटका लगा है. सैमसंग को उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन न करना इतना भारी पड़ गया कि अब कंपनी के चेयरमैन की गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. दरअसल, संभल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया के चेयरमैन के खिलाफ गैर-जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इतना ही नहीं, आयोग ने सैमसंग के चेयरमैन समेत मोबाइल विक्रेता के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी का आदेश दिया है.

दरअसल, मामला कस्बा चंदौसी स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम का है. सैमसंग मोबाइल के ग्राहक के वकील देवेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि स्थानीय ग्राहक ने देहरादून से सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा था. मोबाइल में खराबी थी, अंडर वारंटी के बाबजूद कंपनी के सर्विस सेंटर ने ग्राहक से मोबाइल मरम्मत के 8000 रुपए वसूल लिए. इसके बाबजूद मोबाइल में खराबी बरकरार रही, जिसके बाद ग्राहक ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में शिकायत दर्ज कराई.

उपभोक्ता फोरम ने करीब एक साल पहले कंपनी को ग्राहक को मोबाइल की कीमत और मरम्मत में वसूली गई राशि ब्याज समेत देने का आदेश दिया था. इसके बाद भी कंपनी ने ग्राहक को भुगतान न देकर आयोग के आदेश को अनदेखा किया, जिसके बाद ग्राहक ने फिर आयोग का दरवाजा खटखटाया. ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया के चेयरमैन और मोबाइल दुकानदार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया.

आयोग से अक्सर आते हैं बड़े फैसले
संभल जनपद छोटा सा जिला है मगर यहां स्थित उपभोक्ता प्रतितोष आयोग पर यहां के लोग भरोसा जताते रहे हैं. मामला दुकानदार की मनमानी का हो या कंपनी द्वारा ग्राहक हितों की उपेक्षा का, लोग आयोग का दरवाजा खटखटाते हैं. आयोग भी बड़े-बड़े फैसले देने की मिसाल पेश करता रहा है. एटीएम धारक की हत्या को मृत्यु न मानकर धारक के परिजनों को बीमा का क्लेम न देने में आयोग ने पिछले दिनों दो बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी का वारंट किया था. इसके अलावा, हवाई सेवा देने वाली एक बड़ी कंपनी के खिलाफ भी आयोग ने ग्राहक हित में फैसला दिया था.