नई दिल्ली / गृह मंत्रालय ने 31 अक्टूबर तक लागू अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसमें कहा गया है अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश 30 सितंबर को जारी किए गए थे, जो कि अब 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। एक राज्य में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
30 सितंबर को जारी किए गए आदेश में गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति दी थी, जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी पुन: खोलने की अनुमति दी गई थी।