बड़ी खबर : अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी, 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी, 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

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नई दिल्ली / भारत सरकार ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू होने वाले ‘अनलॉक 4’ के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा कर दी है। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन की सख्ती से पालन किया जाएगा। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य के बाहर जाने पर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की अनुमति मिल गई है। 

सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित किया जा सकता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय / रेल मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि  कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन अभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थेयटर, इंटरनेशनल हवाई यात्रा पर पाबंदी रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए कोई अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।