जैन मंदिर में अश्लील हरकत करने के आरोपी दो जैन साधुओं को मिली जमानत, राजतिलक सागर और कल्याण सागरजी को अदालत से राहत, पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की रिमांड की मांग को खारिज किया कोर्ट ने

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साबरकांठा वेब डेस्क / गुजरात के साबरकांठा जिले की अदालत ने सोमवार को उन दो जैन साधुओं की जमानत स्वीकृत की, जिन्हे रविवार को गिरफ्तार किया गया था | इस मामले को लेकर समाज में आक्रोश देखा गया | दरअसल दोनों साधु अश्लील हरकत करते पाए गए थे | इसके बाद भक्तों ने मंदिर में बवाल मचाया और पुलिस को सूचना दी गई | आरोपियों को पूजा स्थल को अपवित्र करने और आपराधिक धमकी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल किसी शख्स ने इनका एक वीडियो क्लिप कैमरे में कैद किया था | इसमें दोनों आरोपी राजतिलक सागर और कल्याण सागरजी अश्लील हरकत करते नज़र आ रहे है।

आज हुई सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट जेपी प्रजापति ने पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की रिमांड की मांग को खारिज कर दिया | अदालत ने पावापुरी जल मंदिर के दोनों साधुओं को 15,000 रुपये प्रति के मुचलके, जांच में सहयोग करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर जमानत दे दी।

पुलिस के मुताबिक एक शिकायत के बाद राजतिलक सागर और कल्याण सागरजी को रविवार को आईपीसी की धारा 295 के तहत गिरफ्तार किया गया था | इस धारा के तहत उन पर पूजा स्थल को अपवित्र करना अथवा क्षति पहुंचाना समेत कुछ लोगों को धमकी देने का आरोप था | पुलिस के मुताबिक पावापुरी जल मंदिर के एक ट्रस्टी ने शिकायत की थी कि दोनों भिक्षुओं ने सूरत की एक महिला के साथ मंदिर में अश्लील हरकत भी की थी। यह कृत्य एक वीडियो में कैद हो गया, जिसे अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

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उधर व्यभिचार के आरोपों में गिरफ्तार पावापुरी जल मंदिर के साधुओं कल्याण सागर और राजतिलक सागर की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई है | उनकी जमानत के बाद कई और महिलाओं ने उनकी हरकतों को लेकर आपत्ति जताई है | जाँच के बाद पुलिस इनके खिलाफ और अन्य प्रकरण दर्ज कर सकती है | साबरकांठा के एसपी चैतन्य मांडलिक के मुताबिक साधुओं के खिलाफ पांच महिलाओं ने पुलिस का संपर्क साधा है। उन्होंने कहा कि प्रताड़ित महिलाओं की संख्या कही ज्यादा हो सकती है |