छत्तीसगढ़ एविएशन एकेडमी के दो विमान जब्त, पंजाब नेशनल बैंक के कब्जे में, पीड़ितों की हाईकोर्ट में गुहार सुनी गई, अदालत ने कहा- PNB को विमान जब्त करने का अधिकार नहीं

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रिपोर्टर – कविता घोष
बिलासपुर / छत्तीसगढ़ एविएशन एकेडमी के दो विमान PNB ने जब्त कर लिए है | भिलाई के नंदनी एयरपोर्ट पर खड़े इन दोनों विमानों पर फ़िलहाल PNB का कब्जा है | हालाँकि एक याचिका की सुनवाई पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने विमान मालिक को फौरी राहत दी है | लेकिन PNB के सुप्रीमकोर्ट में अपील दाखिल करने की कसरतों से
छत्तीसगढ़ एविएशन एकेडमी को पुनः ये विमान मिल पाएंगे, कहना मुश्किल है |

दरअसल CAA ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर ये दोनों प्लेन खरीदे थे | लोन जमा नहीं होने पर बैंक ने प्लेन को जब्त कर लिया | PNB की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी | मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियमों के तहत पाया कि बैंक को प्लेन जब्त करने का अधिकार नहीं है | जबकि लोन की वसूली के पूर्व उसे दूसरी क़ानूनी प्रक्रिया को भी अपनाया जाना चाहिए था |

कोर्ट ने बैंक को फिर से क़ानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है | मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच में हुई थी | छत्तीसगढ़ एविएशन एकेडमी के चैयरमेन कैप्टन सिद्धार्थ शुक्ला ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता बीपी शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी | याचिका में उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर उन्होंने दो प्लेन खरीदे थे | यह प्लेन राज्य की तत्कालीन सरकार के साथ एक योजना के चलाने के लिए ख़रीदे थे | उनके मुताबिक जहां भी सरकार और स्थानीय लोगों को इसकी जरूरत होती, प्लेन उपलब्ध कराये जाते | उनके मुताबिक दोनों प्लेन को भिलाई स्टील प्लांट के नंदनी हवाई अड्डे पर स्थित हैंगर में रखा गया था |

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता, बीएसपी और राज्य सरकार के बीच तालमेल नहीं बैठ पाने से हवाई सुविधा शुरू नहीं हो पाई थी | नतीजतन प्लेन का उड़ान संभव नहीं हो सका, इस कारण लोन भी नहीं पट पाया | याचिका में यह भी कहा गया कि लोन नहीं चुकाने के चलते बैंक ने प्लेन जब्त कर लिया | जबकि प्लेन जब्त नहीं किया जा सकता है,इसमें क़ानूनी कार्रवाई न्यायसंगत नहीं की गई |