जिला न्यायाधीश अमर गोयल ने टीवी सीरियल कलाकार और बिग बॉस के मौजूदा सीजन की सहभागी चाहत पांडे की मां भावना पांडे कार की किस्त जमा न करने पर उनके खिलाफ संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। उन्होंने वर्ष 2019 में एक फाइनेस कंपनी से 8 लाख 50 हजार रुपए की एक कार फाइनेंस कराई थी। जिसमें से उन्होंने 4 लाख 62 हजार रुपए की राशि जमा नहीं की। इस पर उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी उन्होंने राशि जमा नहीं की। जिसके चलते अब वह बकाया राशि 13 लाख 20 हजार रुपए हो गई है। जबकि भावना पांडे ने राशि जमा नहीं की तो फाइनेंस कंपनी ने कोर्ट की शरण ली थी।
कंपनी के अधिवक्ता अनुपम भारती ने बताया कि भावना पांडे पेशे से शासकीय शिक्षक हैं। उन्होंने एक कार फाइनेंस कराई थी। जिसकी किस्तें उन्होंने जमा नहीं कराई। इससे पहले कंपनी ने नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने राशि जमा नहीं की। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश ने इस पर भावना पांडे की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। इसमें पुलिस सहयोग भी लिया जाएगा। यह भी मजिस्ट्रेट ने लिखा है।
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बता दें कि भावना पांडे की बेटी चाहत पांडे इन दिनों बिस बॉस के शो में शामिल हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी से दमोह विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गई थीं और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। कोर्ट ने राशि वसूली के लिए जो आदेश जारी किया है। उसमें भावना पांडे को फाइनेंस कंपनी का पैसा जमा करने और नहीं करने पर कोर्ट से उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करने के आदेश जारी किया है।